abslm 14/09/2021 एस• के• मित्तल :
सफीदों के एसडीएम आईएएस डा. आनंद कुमार शर्मा आई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला कदम साबित होगा। इस एक्ट के तहत अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ जनता को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा संम्बंधित अधिकारी को 5 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। एसडीएम डा. आनंद कुमार शर्मा ने यह बात राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आरटीएस अधिनियम पर आयोजित एक सेमीनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने नायब तहसीलदार व बीडीपीओ को निर्देश दिए कि इस अधिनियम को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभाएं स्थापित करवाएं। उन्होंने कहा कि यह एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम के जैसे ही आमजन को पसंद आएगा और जल्द ही यह काफी जनप्रिय बन जाएगा। इस एक्ट के तहत जनता को अनेक अधिकार दिए गए है तथा सरकारी अधिकारियों को सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ पात्र प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के लिए तय समय सीमा में बांधा गया है। एक्ट के अन्तर्गत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) भी शुरू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर पर आवेदक सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करेगा। सेमीनार में इस सॉफ्टवेयर के संबंध में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी भी दी गई।
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