abslm 2/9/2021 एस• के• मित्तल सफीदों :
एक जुन 2017 को नरवाना के अंतर्गत गांव सूदकैन कलां से गांव के ही एक युवक द्वारा नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वह उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा आरोपी राकेश वासी शुदकैन कला को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। उप पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह द्वारा मुकदमे की जांच की गई और इस मामले की तफशीश एसआई संतोष देवी व एसआई गुरमेल सिंह द्वारा की गई जिस दौरान आरोपी राकेश वासी शुद्कैन कलां के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए। परिणाम स्वरूप आरोपी राकेश को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे द्वारा दोषी करार देते हुए बलात्कार के मामले में 20 साल कैद ₹100000 जुर्माना की सजा व एस सी/एस टी के मामले में 3 साल सजा वह ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
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