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मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और स्‍वास्‍थ के बारे में दिशा-निर्देश


ABSLM-13/02/2015

केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति ईरानी की अध्‍यक्षता में अधिकार प्राप्‍त समिति द्वारा किये गये फैसले का पालन करते हुए मिड डे मील योजना के तहत खाद्य सुरक्षा और स्‍वास्‍थ के बारे में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध ब्‍यूरो के संयुक्‍त सचिव की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा इस क्षेत्र की अन्‍य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया और एक मसौदा तैयार किया। मसौदे के बारे में सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह-मश्विरा किया गया।
दिशा-निर्देश मुख्‍य रूप से खाद्य सुरक्षा और स्‍वास्‍थ दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं, जिन्‍हें समय-समय पर मिड डे मील योजना, खाद्य सुरक्षा और मानकों के कुछ चुने हुए प्रावधानों, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियामकों 2011 तथा संयुक्‍त समीक्षा मिशनों की सिफारिशों के तहत जारी किया जाता रहा है। यह दिशा-निर्देश स्‍कूलों की रसोइयों में खाद्य सुरक्षा और स्‍वास्‍थ के मानक सुनिश्चित करने के प्रयास का एक हिस्‍सा है।
इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी तरीकों से लागू करने के लिए राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को अपनी स्‍टेंडर्ड संचालन प्रक्रियाएं बनानी होंगी और रसोइए और सहायकों सहित अधिकारियों तथा स्‍कूल प्रबंधन समिति के सदस्‍यों को प्रशिक्षण देना होगा।

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