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नई दिल्ली. दिल्ली में छाई धुंध और एयर पॉल्यूशन के इमरजेंसी लेवल को देखते हुए 5 दिन के लिए (13 से 17 नवंबर) ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस बार सीएनजी, टू व्हीलर और VVIPs की गाड़ियों को इससे बाहर रखा गया है। अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को ऑड-ईवन की तैयारियों को लेकर लेटर भी लिखा था। पिछले साल जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिन के लिए ऑड-ईवन लागू की गई थी। सुबह 8 बजे से 12 घंटे के लिए लागू रहेगा ऑड-ईवन.- केजरीवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा, ''दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई है। दो पहिया, स्कूल बसों, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पेरेंट्स, सीएनजी स्टीकर वाले गाड़ियों और वीवीआईपी की कारें इससे बाहर रखी गई हैं। स्कीम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी।''
''13,15,17 को ऑड नंबर और 14, 16 तारीख को ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसके वॉयलेशन पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से IGL सेंटर से सीएनजी स्टीकर भी बांटे जाएंगे।''
''पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी अतिरिक्त 500 बसों का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में ओला और ऊबर जैसे टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ सरकार मीटिंग करेगी।''
पॉल्यूशन लेवल ‘सीवियर प्लस’
दिल्ली में स्मॉग और एयर पॉल्यूशन लेवल ‘सीवियर प्लस’ यानी काफी खतरनाक कैटेगरी तक पहुंच चुका है। इसे इमरजेंसी कंडीशन भी कहा जाता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को एनवॉयरन्मेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) ने कुछ फैसलों को मंजूरी दी।
1.इसके मुताबिक, दिल्ली में सिविल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज (कंस्ट्रक्शन में तोड़फोड़) पर रोक।
2.जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री भी तुरंत प्रभाव से रोकी गई है।
3.मेट्रो स्टेशनों समेत सभी जगहों पर पार्किंग फीस भी चार गुना बढ़ाने के ऑर्डर दिए गए।
4.मेट्रो के अलावा डीटीसी बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी ना हो।
5.केजरीवाल सरकार पहले ही रविवार तक राजधानी के सभी स्कूलों को बंद रखने का एलान कर चुकी है।
क्या है ऑड-ईवन स्कीम?
केजरीवाल सरकार ने 2016 के जनवरी और अप्रैल महीने में 15-15 दिन के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू की थी। इस दौरान एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलाने की इजाजत थी। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ था।
ऑड-ईवन को तब लागू किया जा सकता है, जबकि पॉल्यूशन लेवल 48 घंटे या इससे ज्यादा वक्त के लिए इमरजेंसी लेवल को पार कर जाए।
क्या मतलब है ऑड और ईवन नंबर की गाड़ी से?
ईवन नंबर:इसका मतलब है कि जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 जैसे डिजिट होंगे।
ऑड नंबर: इसका मतलब जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 जैसे डिजिट होंगे।
तय दिनों पर एक दिन ऑड और एक दिन ईवन की नंबर की गाड़ियों पर ही सड़कों पर चलाने की इजाजत होगी। इमरजेंसी सर्विसेस या वीवीआईपी गाड़ियों को इससे छूट दी जाएगी।
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