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दुकान में घुसकर चोटें मारने के आरोप में तीन दोषियों को सुनाई 5 साल कैद व प्रत्येक को 10 हजार रूपये जुर्माना।

 abslm 14/07/2021एस• के• मित्तल सफीदों :

26 दिसंबर 2017 को मुनीष पुत्र राजेश वासी बडनपुर की दुकान में घुस कर चोटे मारने के आरोप में अराधना साहनी सैसन जज जीन्द ने आरोप सिद्ध होने पर अमरजीत वासी बडनपुर, सतीश वासी बडनपुर व प्रदीप वासी बडनपुर प्रत्येक को 5-5 साल सजा व 10 हजार रूपये की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिनांक 26 दिसंबर 2017 को राजेश वासी बडनपुर ने थाना सदर नरवाना में एक शिकायत पेश की कि उसका लडका मुनीष को अमरजीत वासी बडनपुर, सतीश वासी बडनपुर व प्रदीप वासी बडनपुर ने उसकी दुकार मे घुसकर लाठी डण्डों व गंडास से चोटे मारी थी। जिस पर 28 दिसंबर 2017 को पुलिस द्वारा आरोपी उपरोक्त को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया। ए.एस.आई कुलवन्त, एस.आई राजाराम, व ए.एस.आई कृष्ण ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल करके अदातल में पेश किए जिससे आज दिनांक 14 जुलाई 2017 को आरोपी अमरजीत वासी बडनपुर, सतीश वासी बडनपुर व प्रदीप वासी बडनपुर को अदातल अराधना साहनी सैसन जज ने दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 साल सजा व 10000रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।



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