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हत्यारोपी को दस हजार रुपए जुर्माना व उम्र कैद की सजा

abslm 17/09/2021एस• के• मित्तल सफीदों:


थाना सफीदों के एक हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी को उम्रकैद की सजा व दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दे कि दिनांक 9 जनवरी 2013 को आरोपी संदीप उर्फ सोहना निवासी एचरा खुर्द ने विक्रम व उसके भाई पर गोलियां चलाई जिससे गोली लगने पर उसके भाई की मौत हो गई थी। 



सफीदों पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अनुसंधान कार्य उप-निरिक्षक जगबीर सिंह को सौंपा गया। तफतीश के दौरान उप-निरिक्षक जगबीर सिहं द्वारा आरोपी को संदीप उर्फ सोहना को 4 फरवरी 2017 को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा मामले की लगातार अदातल में पैरवी की गई व गवाहों को सुरक्षा देकर ठोस गवाही करवाई गई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस तथ्य व साक्ष्य अदालत में पेश किए गए जिसके फलस्वरूप आज अदालत आराधना साहनी सेशन जज जींद ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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