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नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 साल कैद व जुर्माना

 abslm 21/12/2021 एस• के• मित्तल    


        

सफीदों,नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए आज चारों आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 20 साल कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि थाना सदर सफीदों में एक नाबालिग लड़के के पिता ने 8 जुन 2020 को एक मामला दर्ज करवाया गया कि 7 जून 2020 को उसके लड़के के साथ जिसकी उम्र 12 साल है अप्राकृतिक कार्य किया गया व जान से मारने की धमकी दी गई। 
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जिस पर थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज करके उपनिरीक्षक छत्रपाल सिंह द्वारा आरोपी रिंकू,बिजेंद्र,अमित व बिजेंद्र वासी मुआना को गिरफ्तार किया गया और अदालत के सम्मुख पेश किया गया व आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित किए गए। परिणाम स्वरूप उपरोक्त चारों आरोपियों को अदालत गुरविंदर कौर एएसजे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को धारा 328/34 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल कैद, 20 हजार रुपए जुर्माना, 506/34 के तहत 2 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा 6 पोक्सो के तहत 20 साल कैद, 1लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। और पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए जायेंगे। 

फोटो कैप्शन 10.: नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य की प्रतिकात्मक फोटो 

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