मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर प्रत्याशी बना सकता है केवल एक बूथ : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार

abslm  17/06/2022 एस• के• मित्तल     

 

जींद, निर्वाचन आयोग के नियमानुसार शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केन्द्र के पास एक से ज्यादा बूथ नहीं बना सकता है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मनोज कु मार ने बताया कि आगामी 19 जून को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए जिला के जींद, नरवाना नगरपरिषद तथा नगरपालिका उचाना व सफीदों में मतदान होगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा कई नियम निर्धारित किए गए हैं।



इन नियमों के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथों को मतदान केन्द्र की 1०० मी. परिधि से बाहर ही स्थापित किया जा सकता है। किसी भी मतदान केन्द्र पर प्रत्याशी द्वारा केवल एक ही बूथ बनाया जा सकता है। प्रत्याशी के बूथ मेें एक मेज तथा दो कुर्सी लगाई जा सकती है और उनके ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करें।

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