abslm 17/06/2022 एस• के• मित्तल
जींद, नगर पालिका के चुनाव के दौरान कोई भी राजनीति दल या प्रत्याशी, समर्थक किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकते। इसके लिए संबंधित संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी जरूरी है। साथ ही अनुमति पत्र संबंधित आरओ के पास जमा करवाना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। यह बात जींद की रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने दी। उन्होंने कहा कि 19 जून को होने वाले नगर पालिका के आम चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करना जरूरी है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि अगर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो आरोपी के खिलाफ नियमों के तहत केस दर्ज कराया जाएगा साथ ही प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी आरोपी द्वारा उठाया जाएगा । उन्होंने बताया कि चुनाव सामग्री लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है।
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