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कोर्ट के आदेशों पर नष्ट की गई लाखों रुपये की अवैध शराब

abslm 22/9/2022 एस• के• मित्तल 

  

सफीदों,       सफीदों उपमंडल के पिल्लूखेड़ा थाने में आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2020 में अवैध शराब से संबंधित कुल 9 मुकदमों में बरामद की गई शराब अंग्रेजी, शराब ठेका देशी, शराब नाजायज, लाहन और बीयर को नष्ट किया गया। थाना पिल्लुखेडा प्रभारी निरीक्षक हरिओम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह नष्ट की गई शराब आबकारी एक्ट के तहत पकड़ी गई थी। वर्ष 2020 में आबकारी एक्ट के तहत कुल 9 मुकदमों में अवैध शराब को थाने के मालखाने में जब्त कर रखा गया था।


जब्त शराब की कीमत लाखों रुपये है। पिल्लुखेडा थाने में अवैध शराब के 9 मुकदमों में पकडी गई शराब को थाना के मालखाने में रखा गया था जो काफी समय से शराब के रखे रहने से मालखाने में बदबू व बीमारी फैलने का अंदेशा था जिस कारण अदालत के आदेश पर पुरानी शराब को गटर में बहा दिया गया। इसमे 213.5 बोतल ठेका शराब देशी, 567.5 बोतल अंग्रेजी, 176 बोतल बीयर, 30 बोतल शराब नाजायज और 16 लीटर लाहण शामिल था। साथ ही 17 ड्रम प्लास्टिक व लोहा भी नष्ट किए गए। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार पिल्लुखेड़ा लोकेश कुमार के समक्ष की गई।

फोटो कैप्शन 3.: गटर में शराब की बोतलें खाली करती हुई पुलिस। 

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