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अपहरण कर हत्या करने के मामले में एक गिरफतार

 abslm 18/05/2021 Skmittal सफीदो : 



जीन्द पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम के द्वारा अपराधियों को पकडने के लिए दिए गये सख्त दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए डिटेक्टिव टीम ईन्चार्ज नफे सिहं के नेतृत्व में टीम ने संदीप पुत्र राजकुमार वासी खरकराम जी को गांव खरकरामजी से अपहरण कर हत्या करने के मामले में गिरफतार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार दिनांक 30.11.2020 को थाना सदर जीन्द में माया पत्नी संजय वासी बिटानी ने दरखास्त दी कि दीपक पुत्र कर्ण सिहं, सहिल पुत्र रामकरण वासी बिटाना उसे लेने के लिए गांव खरकरामजी आए थे जब वे दोनों चैराहे पर पहुचे तो चैक पर खडे भोलू उर्फ बनिया पुत्र चांद संदीप व मंजीत पुत्र राजु, अनील पुत्र सुरजभान, संदीप पुत्र सतबीर, सुमेर पुत्र ईन्द्र अनील वासी गतौली ने दीपक व साहिल को मोटरसाईकिल से उतार कर खुब पीटा व सभी ने मिलकर दीपक व साहिल को जान से मारने की नियत से जबरदस्ती गाडी में डालकर ले गये। चोटों के कारण दीपक पुत्र करण सिहं वासी बुटाना की मौत हो गई जिस पर थाना सदर जीन्द में मुकदमा नम्बर 444 दिनांक 30.11.2020 धारा 364/302/323/120बी आईपीसी के तहत अंकित किया गया। 

गिरफ्तारी पर डिटैक्टिव टीम ईन्चार्ज उ0नि0 नफे सिहं ने बतलाया कि दिनांक 23.06.2020 को गांव खरकरामजी में सुमित वासी गतौली की गोली मारकर हत्या कर हुई थी जिसमें सुमित उर्फ भोलू गवाह है। जिस कारण संदीप, सुमित उर्फ भोलू, सन्दीप उर्फ बणिया, सुमेर, मन्जीत व रविन्द्र पुत्र धर्मबीर वासी खरकरामजी के साथ योजना बनाई कि जो भी सुनील उर्फ शीला व सचीन वासी बिटाना का जो भी साथ देगा उसकी हत्या कर देंगे। जिस योजना पर आरोपियों ने दीपक व साहिल को जान से मारने की नियत से चोटें मारी थी जिन चोटों के कारण दीपक पुत्र कर्ण सिहं वासी बुटाना की मौत हो गई। आरोपियों को आज अदालत में पेश करके 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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