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संपत्ति क्षति-वसूली कानून पर लगी राज्यपाल की मोहर। नुकसान की भरपाई की जाएगी उपद्रवियों से

 ABSLM 26/05/2021 Skmittal सफीदो : 


संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021" पर राज्यपाल की मोहर के साथ हरियाणा में यह विधेयक कानून बन गया है। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया कि इस कानून के तहत अब सरकार-दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने बिल पर मुहर लगा कर इसे मान्यता दे दी है। जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया है। बता दें कि  इसी साल बजट सत्र के दौरान 18 मार्च के दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था। 


13 मई को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। उसके बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसके कागजातों पर दस्तखत के साथ ही अब यह कानून बन गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, राज्य सरकार को अब जल्द ही इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करना होगा। तत्पश्चात् ट्रिब्यूनल एक पीड़ित को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजे दे सकेगा।

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