दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श हेतु एक अंतर्मंत्रालयीय समूह और एक समीक्षा समिति का गठन का विचार किया गया।
अंतर्मंत्रालयीय समूह और समीक्षा समिति के विचार विमर्श के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधनों पर स्पष्ट, समसामयिक, प्रवर्तनीय और समुचित कठोर प्रावधान बनाने के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया जा चुका है।
यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने दी।

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