घोटाले में दोषी "हराए जाने के बाद जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जदयूः नेता जगदीश शर्मा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य "हराया गया है।
नई दिल्ली । जुलाई में उच्चतम न्यायालय के फैसला सुनाने के बाद से इस तरह के दूसरे मामले में चारा घोटाले में दोषी "हराए जाने के बाद जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जदयूः नेता जगदीश शर्मा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य "हराया गया है।
लोकसभा महासचिव एस बाल शेखर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार के सारण संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित 65 वर्षीय प्रसाद को कुल 11 साल के लिए अयोग्य "हराया गया है। इसमें पांच साल के कारावास की सजा और रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक शामिल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंदीय मंत्री प्रसाद को झारखंड की एक अदालत ने इस महीने की शुरूआत में पांच साल के कारावास और 25 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।शेखर की ओर से जारी एक अलग अधिसूचना के अनुसार बिहार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शर्मा 10 साल के लिए अयोग्य "हराए गए हैं। उन्हें चार साल का कारावास और उसके बाद चुनाव कानूनों के अनुसार छह साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा।
शर्मा को भी चारा घोटाला मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।चुनाव आयोग को भी लालू और शर्मा को अयोग्य "हराए जाने और लोकसभा में पैदा हुई रिक्तियों के बारे में सूचित किया जा चुका है।उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतर अदालतों में अपील लंबित होने के आधार पर अयोग्यता से दोषी सांसदों को संरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रावधान को गत 10 जुलाई को निरस्त किए जाने के बाद प्रसाद और शर्मा को अयोग्य "हराया जाना ऐसा दूसरा मामला है जिसमें सांसदों को सदस्यता खोनी पड़ी है।लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य "हराए जाने का लालू और शर्मा का पहला मामला है।राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रशीद मसूद का मामला पहला था जिन्हें कल अयोग्य "हराया गया था। उन्हें सितंबर में भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए दोषी "हराया गया था।
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